मसाला उत्पादन कर मालामाल हो सकते हैं, राजस्थान के किसान देखें क्या है सरकार की नई स्कीम

पुराने समय से ही भारत मसालों का देश रहा है। यहां बहुत तरह के मसाले मिलते हैं। भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी मसालों की डिमांड बढ़ी है। मसालों की डिमांड बढ़ने से अब किसान इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। अगर मुनाफे की बात की जाए तो यह खेती आपको काफी फायदा दे सकती है। आप चाहे तो अपनी जमीन को मसालों के बागान में बदल सकते हैं। राजस्थान सरकार का उद्यानिकी विभाग की राज्य में मसालों की खेती और इसके क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ लेकर कम से कम खर्च करके 4 हेक्टेयर खेत में मसालों का बंपर उत्पादन ले सकते हैं।

कितना मिलेगा अनुदान

रिपोर्ट की मानें तो राजस्थान सरकार मसालों का उत्पादन करने वाले किसानों को ना सिर्फ आर्थिक सहायता दे रही है। बल्कि वह उन्हें तकनीकी सहयोग भी मुहैया करवा रही है। इसमें आपको खेती के बारे में सभी तरह की जानकारी पूरी तरह से दी जाएगी। इस स्कीम के नियमानुसार, जिन किसानों ने अभी तक मसालों की खेती पर अनुदान योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा।
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आवेदन की बात की जाए तो कोई भी किसान जिसके पास ज्यादा से ज्यादा 4 हेक्टेयर और कम से कम आधा हेक्टेयर खेत है। वह इस स्कीम के तहत अनुदान ले सकता है। दी जाने वाली राशि प्रति हेक्टेयर 13,750 रुपये निर्धारित की गई है, जिस पर 40% सब्सिडी यानी 5,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिल सकता है। इतना ही नहीं, मसालों की खेती के लिए किसानों को विभाग की तरफ से पैकेज ऑफ प्रेक्टिसेज का लीफलेट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। बीज, पोषक तत्व, कीटनाशक आदि भी अनुदानित लागत पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए dipr.rajasthan.gov.in पर विस्तार से पढ़ सकते हैं।

इन जिलों में मिलेगा लाभ

स्कीम के तहत राजस्थान उद्यानिकी विभाग ने 25 जिलों का चुनाव किया है। वह जिले इस प्रकार से हैं, अजमेर , अलवर , बांसवाडा , बाडमेर , भीलवाडा , बूंदी , चित्तौडगढ , डूंगरपुर , श्रीगंगानगर , जयपुर , जैसलमेर , जालौर , झालावाड , झुंझुंनू , जोधपुर , कोटा , नागौर , पाली , सिरोही , सवाई माधोपुर , टोंक , उदयपुर , बारां , करौली शामिल है। जहां के किसान मसालों की खेती पर अनुदान का लाभ ले सकते हैं।

कैसे करें आवेदन

मसालों की खेती या मसालों का नया क्षेत्र विस्तार करने के लिए अपने नजदीकी जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन, खेत की जमाबंदी, जन आधार कार्ड, बिजली का बिल, बैंक पासबुक की कॉपी और राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन अगर आपके पास सभी डाक्यूमेंट्स हैं तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जा सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं।